Sunday, March 15, 2026
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खेल मंत्री गौरव गौतम के प्रयासों से पलवल नगर परिषद को मिली बड़ी सौगात
खेल मंत्री गौरव गौतम के प्रयासों से पलवल नगर परिषद को मिली बड़ी सौगात
मुख्यमंत्री हरियाणा ने पार्किंग स्थल व ऑफिसर-कम-कमर्शियल कॉम्प्लेक्स निर्माण हेतु जमीन ट्रांसफर को दी मंजूरी
चंडीगढ़— हरियाणा के खेल मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि हरियाणा कैबिनेट की मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस प्रस्ताव के तहत प्रांतीय सरकार की भूमि को नगर परिषद पलवल को पार्किंग स्थल तथा नगर परिषद के ऑफिसर-कम-कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए वर्तमान कलेक्टर रेट की दरों पर ट्रांसफर किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पलवल शहर की लंबे समय से चली आ रही पार्किंग समस्या एवं नगर परिषद के लिए उपयुक्त प्रशासनिक परिसर की आवश्यकता को लगातार सरकार के समक्ष उठाया था, जिसके फलस्वरूप यह प्रस्ताव कैबिनेट से पारित हुआ। खेल मंत्री गौरव गौतम ने इस मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पलवल के समग्र विकास के लिए सरकार निरंतर प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में शहर को और अधिक विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी।
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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण की माताजी के निधन पर जताया शोक
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण की माताजी के निधन पर जताया शोक
चंडीगढ़ – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंद्र कल्याण की माताजी, श्रीमती प्रेम कौर कल्याण के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमती प्रेम कौर कल्याण के निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिवार को इस कठिन समय में धैर्य और संबल प्रदान करें।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने दिवंगत माताजी की पुण्य स्मृति को सादर नमन करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की।
फरीदाबाद प्लॉट विवाद: राइट टू सर्विस कमीशन ने आवेदकों को मुआवजा देने का दिया आदेश
फरीदाबाद प्लॉट विवाद: राइट टू सर्विस कमीशन ने आवेदकों को मुआवजा देने का दिया आदेशचंडीगढ़ -- हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने फरीदाबाद की भावना गुप्ता और अमनदीप से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि संबंधित भूमि पर वर्ष 2009 से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत स्थगन (स्टे) लागू है। इसके बावजूद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी ) द्वारा 18 जनवरी, 2023 और 22 मार्च, 2023 को उक्त प्लॉट्स की नीलामी कर दी गई। आयोग ने इस स्थिति को गंभीर मानते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया यह न्यायालय की अवमानना के साथ-साथ धोखाधड़ी से संबंधित दंडात्मक प्रावधानों के अंतर्गत भी आ सकता है।
आयोग ने अपने आदेश में कहा कि यदि किसी निजी कॉलोनाइजर द्वारा बिना वैध स्वामित्व के प्लॉट बेचा जाता, तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाती। आयोग ने यह भी उल्लेख किया कि इस मामले के तथ्य संजीव वर्मा और हिमांशु शर्मा से संबंधित पूर्व मामलों के समान हैं, जिनका निपटारा आयोग द्वारा 19 फरवरी, 2026 को किया जा चुका है।
इसी आधार पर आयोग ने वर्तमान संशोधन याचिकाओं का निपटारा करते हुए हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट की धारा 17(1)(ह) के तहत दोनों रिवीजनिस्ट्स को 5,000-5,000 रुपये का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने एचएसवीपी को आदेश दिया है कि यह राशि 15 दिनों के भीतर अदा की जाए और 30 मार्च, 2026 तक इसकी अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि एचएसवीपी प्रारंभ में यह राशि अपने फंड से दे सकता है, जिसे बाद में जांच के बाद दोषी अधिकारियों से वसूल किया जा सकता है।
साथ ही आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि आवेदक यदि चाहें तो मानसिक पीड़ा, आर्थिक नुकसान और अन्य परेशानियों के लिए अधिक मुआवजे की मांग हेतु उपभोक्ता फोरम, माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण का रुख कर सकते हैं। आयोग ने कहा कि चूंकि मामला न्यायालय में लंबित है, इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में प्लॉट का कब्जा सुनिश्चित कराना संभव नहीं है। आयोग ने उम्मीद जताई कि एचएसवीपी इस मामले को कानूनी रूप से उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए प्रयास जारी रखेगा।